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फरीदाबाद

….जब शहर के दो होटल मालिक आपसी लड़ाई के चलते पहुंचे नीमका जेल की सलाखों के पीछे

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 5 अक्टूबर: बुधवार की रात थाना कोतवाली की हवालात में और दूसरे दिन वीरवार की रात नीमका जेल की चारदिवारी में बिताने के बाद अब 14 दिन के लिए फिर से नीमका जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं शहर के दो होटल व्यवसायी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के उन दो होटल व्यवसायियों की जिन्होंने शहर भर में ना जाने किन-किन लोगों से कर्ज लेकर उनको अपनी धोखेबाजी का शिकार बनाया हुआ है। ये दोनों होटल व्यवसायी कोई और नहीं बल्कि नीलम-बाटा रोड़ स्थित होटल रूपराज के मालिक कुलदीप कांत और संजय कांत (दोनों भाई) पुत्रान रूपचंद हैं। इन दोनों भाईयों को आज ठगी के एक मामले में न्यायाधीश किम्मी सिंगला की अदालत ने न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए नीमका जेल भेज दिया है।
आरोप है कि इन दोनों भाईयों ने सैक्टर-14 निवासी शिरीष गोयल को अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाकर उससे करीब तीन साल पहले 27 मार्च, 2015 को 50 लाख रूपये लेकर एनआईटी में स्थित एक ऐसे प्लॉट नंबर 1ए/257 का एग्रीमेंट कर लिया जिस पर कि किसी ओर का कब्जा था और उसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि इस प्लॉट को लेकर उक्त दोनों भाईयों ने चार बार शिरीष गोयल से एग्रीमेंट तो किया लेकिन रजिस्ट्री फिर भी नही कराई जबकि आखिरी एग्रीमेंट की मियाद के मुताबिक 31 मार्च, 2018 तक रजिस्ट्री ना होने की सूरत में इन्होंने 50 लाख के दोगुने यानि एक करोड़ रूपये शिरीष गोयल को देने की बात कही थी। जब 2 अप्रैल, 2018 को उक्त दोनों भाई रजिस्ट्री कराने तहसील नहीं पहुंचे तो शिरीष ने तहसीलदार के यहां अपनी हाजिरी लगवाकर इनसे अपनी रकम मांगी। आरोप है कि उपरोक्त दोनों भाईयों ने बजाए शिरीष की रकम देने के उससे ठगी कर इस मामले में कोई कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली यानि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे।
ठगी के शिकार हुए पीडि़त शिरीष ने थक-हार कर अपने साथ हुई ठगी के इस सारे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्रर को 4 अप्रैल, 2018 को लिखित में कर दी। इस शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी कुलदीप कांत और संजय कांत (दोनों भाई) के खिलाफ 9 मई, 2018 को आईपीसी की धारा 420, 406 व 120बी के तहत थाना कोतवाली में मुकद्मा नंबर-271 दर्ज कर मामले की जांच एनआईटी जोन की इकोनोमिक सेल को सौंप दी। वहां इस केस के जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर हरकेश ने मामले की अपनी जांच पड़ताल में उपरोक्त दोनों भाईयों को दोषी मानते हुए इन्हें बुधवार, 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जहां थाना कोतवाली पुलिस ने इन दोनों भाईयों कुलदीप कांत और संजय कांत को हवालात में डाल दिया गया। अगले दिन इन्हें वीरवार को न्यायाधीश किम्मी सिंगला की अदालत में पेश किया गया जहां दोनों पक्षों के समझौते होने की बात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें एक दिन के नोटिस पर नीमका जेल भेज दिया।
आज शुक्रवार को आज फिर इन दोनों भाईयों को अदालत में पेश किया गया जहां काफी देर चली समझौते की नोटंकी के बाद भी दोनों भाईयों की आपसी लड़ाई के चलते समझौता सिरे नही चढ़ा जिसके चलते अदालत ने इन दोनों भाईयों को दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद इन दोनों भाईंयों को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए नीमका जेल भेज भेजने के आदेश दे दिए। पीडि़त शिरीष गोयल की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता बालू सिंह एडवोकेट कर रहे थे जबकि आरोपी पक्ष की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश चेतल एडवोकेट ने की थी।
ध्यान रहे कि नीलम-बाटा रोड स्थित होटल रूपराज के तीनों मालिकों कुलदीप कांत और संजय कांत को अभी कुछ दिन पहले भी थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें नीमका जेल की हवा खानी पड़ी थी।

अदालत परिसर में समझौते की बात करते होटल रूपराज के मालिक कुलदीप कांत, संजय कांत और उनके परिजन।


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