Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

कांवडिए अपने पास गैस सिलैण्डर, हाकी, लाठी, डंडा, बेसबाल व बैट इत्यादि नही रखेंगें: उपायुक्त

कांवडियों को सुविधाओं के लिए उपायुक्त ने किए दिशा-निर्देश जारी
सोनिया शर्मा
फरीदाबाद, 03 अगस्त: उपायुक्त डॉ. अमित कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में चालू मास श्रावण-अगस्त के दौरान कांवड़ शिविर स्थापित करने, कांवडियों को सुविधाएं प्रदान करने, कांवड़ शिविरों के आयोजन तथा कांवडियों के आगमन के कारण जिले में सामान्य टै्रफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
डॉ. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किए गए इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति केवल सम्बन्धित क्षेत्र के उपमण्डल अधिकारी (ना.) द्वारा ही प्रदान की जाएगी। कोई भी कांवड़ शिविर सम्बन्धित उपमण्डल मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना स्थापित नही किया जाएगा। लाउड स्पीकर व स्टीरियों की आवाज धीमी रखने बारे अनुमति देते समय शर्त लगाई जाएगी। कांवड़ शिविर मुख्य सड़क से कम से कम 100 फुट की दूरी पर स्थापित करने होंगे। कांवड़ रखने के स्थान,कांवड़ शिविर की पीछे की तरफ स्थापित किए जाएंगे,शिविर की आगे की तरफ नही। एक कांवड़ सेवा शिविर से दूसरे कांवड़ सेवा शिविर के बीच कम से कम दो किलो मीटर की दूरी रखनी होगी।
उपायुक्त द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों की ही कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जिला सिविल सर्जन) द्वारा कांवडिय़ों के आवागमन के समय फरीदाबाद जिला क्षेत्र में कम से कम 10 एंबुलैन्सों का प्रबन्ध करना होगा। प्रत्येक सम्बन्धित थाना प्रबन्धक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां पर ट्रैफिक तेज चलता हो वहां पर बैरीकेट्स लगवाएं ताकि ट्रैफिक धीरे चले। सभी चौराहों पर टै्रफिक सिपाही की ड्यूटी लगानी होगी। सम्बन्धित थाना प्रबन्धकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कांवड़ सेवा शिविरों में डैक व स्टीरियों इत्यादि तेज आवाज में न बजाए जाएं। प्रत्येक कांवड़ सेवा शिविर के पास पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी।
इसके अलावा आउटर बाई-पास से कांवडिय़ों का आगमन ज्यादा होता है अत: नगर निगम, हुडा व लोक निर्माण विभाग आदि सम्बन्धित विभाग उस रोड़ की मरम्मत करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि कांवडिय़ों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ-साथ आगरा नहर किनारे वाले रोड़ से भी कांवडिय़ों का आगमन बहुतायत में होता है। अत: इस रोड़ की मरम्मत भी सम्बन्धित विभाग द्वारा तुरन्त सुनिश्चित की जाए। कोई भी कांवडियां अपने पास गैस सिलैण्डर, हाकी, लाठी, डंडा, बेसबाल व बैट इत्यादि नही रखेगा। कांवडि़ए यात्रा मार्ग में लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र नही बजाएंगे। कांवडिय़ों को अपने साथ अपने वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसैन्स जैसे किसी भी पहचान-पत्र की गांव के सरपंच या नगर निगम के सक्षम अधिकारी से सत्यापित की हुई प्रति भी रखनी जरूरी होगी।


Related posts

हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए कब मिलेगा चुनाव चिन्ह और कितने होंगे बूथ? जानें प्रशासन की तैयारियां!

Metro Plus

निगमायुक्त सोनल गोयल ने खुले में निर्माण सामग्री पाए जाने पर भवन मालिकों के किए चालान

Metro Plus

कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं चेयरमैन धनेश अदलखा और उनके सहयोगी! जाने क्यों?

Metro Plus