मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 23 अप्रैल: जिलाधीश एवं जिला उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने मौजूदा कोविड-19 के चलते केंद्रीय गृह मामले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार भीड़ भरे बाजारों में आम व्यवसायिक दुकानें और प्रतिष्ठान शाम को 6:00 बजे बंद करने होंगे जोकि अगली सुबह 5:00 बजे तक बंद रहेंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आम खानपान की पैकिंग वस्तुओं की घरों पर की जाने वाली सप्लाई रात 9:00 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अलावा दूध, दही, घी, पनीर की दुकानें रात्रि 10:00 बजे तक खुली रह सकती हैं। चिकित्सकों के क्लीनिक लैबोरेट्रीज व मेडिकल स्टोर भी जनहित में खुले रह सकते हैं।
जिलाधीश ने जिले में इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जैसे अफसरों को आवश्यक आदेश दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे कोविड-19 की आवश्यक हिदायतों का पालन करें जिनमें सैनिटाइजेशन हाथ धोना फेस मास्क लगाना जैसी आवश्यक हिदायत शामिल हैं। ादेशों का उल्लंघन करने पर किसी भी संबंधित दुकान प्रतिष्ठान वह आम व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी।