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NIT के अवैध डिवीजन धारकों को मिल सकती है सरकार से राहत!

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 25 मई
: शहर के उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने एनआईटी फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉटों का गैर-कानूनी रूप से सब-डिवीजन कर रखा है। ऐसे लोगों को सरकार एक बार फिर से औद्योगिक प्लाटों के विभाजन/डिवीजन को लेकर रेगुलाईजेशन पॉलिसी के तहत एक मौका दे रही है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मितल ने बताया कि कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा ने गत् 06 अक्टूबर, 2017 और 01 नवम्बर, 2020 को औद्योगिक क्षेत्र एनआईटी फरीदाबाद में बिना किसी अनुमति के औद्योगिक प्लाटों के विभाजन को लेकर रेगुलाईजेशन पॉलिसी का प्रकाशन किया था। इस योजना के तहत 31 अगस्त, 2021 तक सभी भूखण्ड मालिक जिन्होंने अवैध रूप से औद्योगिक प्लाटों का विभाजन किया हुआ है, उन्हें नियमितिकरण/रेगूलराईज करने का एक मौका प्रदान करते हुए अपने प्रार्थना पत्र के साथ में मलकियत सबूतों व जांच शुल्क सहित नगर निगम में आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त प्लॉटधारकों को सरकार द्वारा घोषित शुल्कों का भी भुगतान करना होगा। दस्तावेजों व शुल्कों के बारे में योजना शाखा, नगर निगम फरीदाबाद से जानकारी ली जा सकती है। नगर निगम द्वारा सभी अवैध सब-डिवीजन औद्योगिक प्लॉटधारकों को नोटिस जारी किए जा रहे है तथा जो भी प्लॉटधारक इस योजना के तहत आवेदन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने ऐसे सभी प्लॉटधारकों से निवेदन किया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियमितिकरण पॉलिसी के तहत आवेदन कर इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते है। यदि लोगों ने इस रेगुलाईजेशन पॉलिसी का फायदा उठाया तो नगर निगम और सरकार को भी बहुत बड़ा रेवन्यू का लाभ मिल सकता है।

योजना समाधान से विकास के तहत एकमुश्त निपटान का भी लाभ लें: डॉ. गरिमा मितल
वहीं नगर निगम आयुक्त डॉ. गरिमा मितल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा 13 मई, 2021 को एकमुश्त निपटान योजना (समाधान से विकास)के तहत नगर निगम फरीदाबाद की सीमा में स्थित भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में देय बाहृय विकास शुल्क (ईडीसी ) ब्याज सहित भुगतान बारे राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त निपटान योजना को दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक लागू किया गया था। इस योजना के तहत भूमि मालिकों को नगर निगम द्वारा जिन्होंने भूमि उपयोग परिवर्तन करवाने पश्चात् देय बाहृया विकास शुल्क (ईडीसी) ब्याज सहित राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है और उनको नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी कर दिए गए है तथा उन्हें यह भी आदेश दिए गए है कि सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ प्राप्त करते हुए बकाया ईडीसी का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करे, अन्यथा नगर निगम द्वारा ईडीसी का भुगतान न करने वाले बकायेदारों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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