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लम्बित मामलों को लोक अदालत में शामिल करवा कर निपटवाएं: सत्र न्यायाधीश

नवीन गुप्ता
फरीदाबाद, 26 अगस्त: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आगामी 19 सितम्बर को प्रात: 9:30 बजे से जिला न्यायालय परिसर सैक्टर-12 में नियमित सामान्य लोक अदालत आयोजित की जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत मेहता ने बताया कि इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम तथा हिन्दू विवाह अधिनियम से सम्बन्धित जिला न्यायालय में लम्बित में से शामिल किए जाने वाले मामलों को दोनों पक्षों के परस्पर तालमेल व सहमति के आधार पर निपटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा होने के फलस्वरूप दोनों ही पक्षों को भविष्य में उनके कीमती समय व धन बचत होती है। श्री मेहता ने जिला के सभी सम्बन्धित लोगों का आह्वान किया है कि वे इस लोक अदालत की सुनवाई में अपने लम्बित मामलों को शामिल करवा कर निपटवाएं ताकि उन्हें मुकदमे से भी हमेशा के लिए निजात मिल सके।

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