Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

पतंग बेचने वाले हो जाए सावधान 5 साल की सजा और 1 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है! जानें क्यों?

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 10 अगस्त:
पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने चाईनीज मांझा से पतंग उड़ाने से हो रही हाली में दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी थाना चौकी प्रभारियों को चाईनीज मांझा बेचने, रखन व प्रयोंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए है।
माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के दिनांक 11.07.2017 के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियाल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान को खतरा है और ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कोई भी शख्स इस प्रकार का मांझा या धागे न तो बना सकता है, न रख सकता है, ना बेच सकता है, न ही खरीद सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है।
इन आदेश की अवेहलना करने पर पर्यावरण अधिनियम की एवं पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960, वन्य जन्तु अधिनियम 1972 और भरतीय दंड सहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवेहलना करने पर 5 साल की सजा और 5 हजार से 1 लाख रूपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सभी थाना, चौकी प्रभारियों सुनिश्चित करे की उनके इलाके में लोग चाईनीज मांझा प्रयोग ना करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। चाईनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर हरियाणा सरकार के द्वारा अवेहलना करने वालों के खिलाफ प्रावधान की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे।



Related posts

Minister, Mr. Manohar Lal presiding over the BJP legislative party at Chandigarh

Metro Plus

नवीन चौधरी ने ध्वजारोहण करते हुए भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताया

Metro Plus

नूंह प्रकरण के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम ने देखो क्या कहा?

Metro Plus