मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 25 नवम्बर: जूते बनाने वाली कंपनी के मालिक एवं लखानी वरदान ग्रुप के चेयरमैन पीडी लखानी की धर्मपत्नी सुमन लखानी को पुलिस ने भगौड़ा बताते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सुमन लखानी की तरफ से कोर्ट में पैरवी शहर के जाने-माने अधिवक्ता शेखर आनंद गुप्ता ने की।
जानकारी के मुताबिक चेक बाऊंस के 138 के एक पुराने मामले में पुलिस ने जूते बनाने वाली कंपनी के मालिक एवं लखानी वरदान ग्रुप के चेयरमैन पीडी लखानी की धर्मपत्नी सुमन लखानी को पुलिस ने शिकायतकर्ता के कहने पर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब सुमन लखानी को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां सुमन के वकील शेखर आनंद गुप्ता ने कोर्ट में उनकी पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के बहकावे या दबाव में कानून की अवेहलना करते हुए गैर-कानूनी तरीके से सुमन लखानी को गिरफ्तार कर आपके सामने पेश किया है। गिरफ्तार भी भगौड़ा बताते हुए उस जुर्म में गिरफ्तार किया है जिसमें ये केस एडीजे राजेश शर्मा की अदालत में विचाराधीन है।
वहीं सुमन लखानी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी सोमबीर ने कोर्ट में दिए अपने अलग बयान में कहा कि यह इस अदालत के दिनांक 08.08.2014 के आदेश के आधार पर आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था, और शिकायतकर्ता के कहने पर आवेदक को गिरफ्तार किया गया था।
इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय गौरंग शर्मा की अदालत ने सुमन लखानी को छोडऩे के आदेश देते हुए कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गिरफ्तारी जैसे असाधारण उपाय को अपनाने में एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वहीं शिकायतकर्ता यानि सुमन लखार्नी गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के विरुद्व कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।