Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 11 मार्च: बुधवार 12 मार्च को होने वाली नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान जिला फरीदाबाद में बने मतगणना केंद्रों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने मतगणना के दौरान शांति प्रक्रिया व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के हथियार लेकर न चलने बारे आदेश पारित किए हैं।
जिलाधीश ने जारी आदेश में कहा कि नगर निगम फरीदाबाद के आम चुनाव के संबंध में सामुदायिक केंद्र एसजीएम नगर, सामुदायिक केंद्र सैक्टर-28, राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर-16ए, डीएवी स्कूल सैक्टर-14, डीएवी शताब्दी कॉलेज एनआईटी-3 बडख़ल, श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय महिला महाविद्यालय सैक्टर-2 बल्लभगढ़, के.एल. मेहता महिला कॉलेज एनआईटी फरीदाबाद में स्थापित स्ट्रोंग रूम तथा मतगणना केंद्रों पर 12 मार्च को होने वाली मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मतगणना के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठियां, साइकिल चेन और ऐसे अन्य अपराध के हथियार या कोई अन्य चीज जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने योग्य है या शांति और कानून एवं व्यवस्था के रख-रखाव में बाधा उत्पन्न करे, को स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों के आस-पास लगभग 200 मीटर के क्षेत्र में आपराधिक हथियारों को ले जाने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा मतगणना प्रक्रिया एवं परिणाम की घोषणा होने तक लागू रहेगा। साथ ही यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि इन आदेश की अनुपालना की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद की होगी तथा आदेशों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा तथा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा।