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Marengo हॉस्पिटल और Omaxe बिल्डर सहित रूफ टॉप पर विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर निगम ने कसा शिकंजा!

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 12 अगस्त:
नगर निगम क्षेत्र में जिन प्रतिष्ठानों ने अपनी छतों के ऊपर/रूफ टॉप, छज्जों और दीवारों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, उन पर निगम ने बोर्ड हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल के आदेशों के निगम टीम ने आज ओल्ड फरीदाबाद के विवादास्पद Marengo Asia हॉस्पिटल सहित ओमेक्स बिल्डर की साईटों सहित 25 से ज्यादा दुकानदारों और सैक्टरों के मकानों की छतों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल का कहना है कि उन्होंने हरियाणा सरकार के विज्ञापन बायलॉज के अनुसार यह कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही निगम की तरफ से की जाएगी।

गौरतलब रहे कि लगभग ऐसे 100 भवन मालिक अथवा अन्य इमारतों के ऊपर निजी स्तर पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने ये बोर्ड नहीं हटाए थे। उसके बाद ही ये कार्यवाही निगम द्वारा अमल में लाई गई है और आगे भी यह सर्वे जारी रहेगा।

एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल का कहना है कि इसके बाद भी किसी ऐसे भवन पर विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए तो उसे भी नोटिस दिया जाएगा और विज्ञापन बोर्ड ना हटाने पर उचित कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। यही नहीं, यदि निगम भवनों के ऊपर लगे विज्ञापन वार्डो को निगम द्वारा हटाया जाता है तो उसका खर्चा भी भवन मालिक को देना होगा।

निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने निगम कमिश्नर धीरेंद्र खडग़टा के दिशा-निर्देश अनुसार निगम के विज्ञापन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस दिशा में उचित कार्यवाही करें। उनका कहना है की शहर को सुंदर बनाना और शहर को विकास की गति देने के लिए सरकार ने ये नियम बनाये हैं। उन्होंने कहा कि छतों के टॉप पर विज्ञापन बोड्र्स लगाने के लिए कोई अनुमति सरकार नहीं देती है।

निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने जानकारी दी है कि रूफ टॉप पर विज्ञापन के बोर्ड की अनुमति ही नहीं दी जाती है। इसके अलावा निगम एरिया में अपनी दुकान अथवा फर्म के नाम के विज्ञापन के लिए भी अनुमति ली जाती है। दुकानदार अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर सिर्फ अपने फ्रंट के दो प्रतिशत हिस्से पर ही बिना अनुमति के बोर्ड लगा सकता है। इससे बड़ा बोर्ड लगाने के लिए पर बोर्ड की अनुमति के लिए स्वयं को पंजीकृत कर पंजीकृत कर सकता है। नगर निगम ने अब हरियाणा विज्ञापन बायलॉज 2022 उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्यवाही करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।

कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह और जेई अंकित गोयल की टीम ने ऐसे विज्ञापन बोर्ड ओर होर्डिंग को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।


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