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अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति के कारण दर्ज करने के निर्देश: डॉ. सुमिता मिश्रा

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Chandigarh, 6 सितंबर:
हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला आयुक्तों को निर्देश दिये कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।

डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 14 के तहत लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इससे कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।

उन्होंने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। इसके अलावा ऐसे मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी चाहिए।


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