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नगर निगम की महिला मेयर द्वारा अपने नाम में पति का नाम शामिल करने पर उठ रहे हैं सवाल!

मौजूदा प्रदेश विधानसभा की सभी महिला विधायक भी नहीं कर रही अपने नाम में पति के नाम का प्रयोग
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Chandigarh, 23 सितंबर:
किसी जमाने में मशहूर साहित्यकार और लेखक विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। हालांकि आज के युग में हर व्यक्ति के न केवल नाम का बल्कि वह नाम किस ढंग से लिखा जाता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है और अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति का वास्तव में आधिकारिक एवं औपचारिक नाम क्या है?

बहरहाल, हम बात कर रहे हैं हरियाणा में अम्बाला नगर निगम की मौजूदा मेयर शैलजा सचदेवा की जो छ: महीने पूर्व मार्च-2025 में मेयर पद के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुई थी एवं 20 मार्च-2025 को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन मार्फत शैलजा सचदेवा के नाम से ही अम्बाला की नवनिर्वाचित मेयर का नाम अधिसूचित किया गया था। उसके बाद 25 मार्च-2025 को पंचकूला में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में भी सर्वप्रथम अम्बाला नगर निगम मेयर पद पर निर्वाचित शैलजा सचदेवा ने इसी नाम से ही पद और निष्ठा शपथ ली थी।

लेकिन मेयर पद पर निर्वाचित शैलजा सचदेवा को निगम कार्यालय में उनके नाम के बोर्ड और उनके ऑफिस के भीतर अम्बाला के अब तक रहे तीनों मेयर के कार्यकाल संबंधी पदधारण चार्ट और मेयर द्वारा प्रदेश सरकार/मुख्यमंत्री और शहरी निकाय विभाग आदि से किये जाने वाले पत्राचार में प्रयोग होने वाले आधिकारिक लैटर पैड में हालांकि मेयर के नाम के तौर पर शैलजा सचदेवा नहीं बल्कि शैलजा संदीप सचदेवा दर्शाया गया है।

इस सबके बीच एक रोचक परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में आधिकारिक तौर पर मेयर का नाम शैलजा संदीप सचदेवा है या कि शैलजा सचदेवा?

ध्यान रहे कि 14 फरवरी, 2025 को हरियाणा भाजपा द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में अम्बाला नगर निगम मेयर पद के उप-चुनाव हेतू पार्टी प्रत्याशी के तौर पर शैलजा सचदेवा के नाम पर प्रदेश चुनाव समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख था जिसके बाद उन्हें इसी नाम से पार्टी टिकट प्राप्त हुआ एवं इसी नाम ने उन्होंने अम्बाला नगर निगम मेयर पद के लिए अपना नामांकन फॉर्म और हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल किया। इसी नाम से उन्होंने मेयर पद का उपचुनाव लड़ा और उसमें निर्वाचित घोषित हुई।

इस सबके बीच शहर निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून जानकार हेमंत कुमार का स्पष्ट मत है कि उपरोक्त सभी तथ्यों से यह पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि अम्बाला नगर निगम की मौजूदा मेयर का आधिकारिक नाम शैलजा सचदेवा ही है न कि शैलजा संदीप सचदेवा!

हालांकि चूंकि उनके पति का नाम संदीप सचदेवा है( जो वर्तमान में मौजूदा अम्बाला नगर निगम में मनोनीत सदस्य भी हैं) और जो स्वयं अम्बाला भाजपा के नेता हैं। संभवत: इसलिए मेयर पद का उप-चुनाव लड़ते समय भाजपा उम्मीदवार शैलजा सचदेवा द्वारा राजनीतिक कारणों से अपने नाम में पति संदीप सचदेवा का नाम शामिल कर लिया गया जिससे चुनाव प्रचार सामग्री आदि में उनका नाम शैलजा संदीप सचदेवा के तौर पर ही उल्लेख किया गया। परन्तु इससे बावजूद अम्बाला नगर निगम की मेयर पद पर निर्वाचित होने के बाद उनका आधिकारिक नाम शैलजा सचदेवा ही होगा न कि शैलजा संदीप सचदेवा।

बहरहाल, हेमंत ने बताया कि कानूनन जिस नाम से व्यक्ति किसी सार्वजनिक इलेक्शन में निर्वाचित घोषित हुआ हो अर्थात जिस नाम से आरओ द्वारा उसे निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, जिस नाम से उसकी इलेक्शन की गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हुई हो एवं जिस नाम से उसने पद की शपथ ग्रहण की हो, उस पद पर रहते हुए वही नाम उस व्यक्ति का आधिकारिक नाम होता है।

हरियाणा के 6 अन्य नगर निगमों नामत: फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, गुरूग्राम में राज रानी, मानेसर में डॉ. इन्द्रजीत कौर, करनाल में रेणु बाला गुप्ता, पानीपत में कोमल सैनी और यमुनानगर में सुमन बहमनी अपने अपने नाम में अपने पति का नाम शामिल नहीं करती हैं। अम्बाला नगर निगम की पूर्व मेयर शक्तिरानी शर्मा (जो वर्तमान में कालका विस हलके से भाजपा विधायक हैं) ने कभी अपना नाम शक्तिरानी विनोद शर्मा नहीं लिखा।

हरियाणा की मौजूदा 15वीं विधानसभा में निर्वाचित सभी 13 महिला विधायक जिनमें कांग्रेस की 7, भाजपा की 5 और एक निर्दलीय हिसार से सावित्री जिंदल शामिल हैं, वह भी अपने नाम में अपने-अपने पति के नाम का प्रयोग नहीं करती हैं।


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