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हाईकोर्ट का सरकार के खिलाफ फैसला, हरियाणा के चार सीपीएस की नियुक्तियां की रद्द

मैट्रो प्लस से जस्प्रीत कौर की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 5 जुलाई: हरियाणा प्रदेश में चार सीपीएस की नियुक्ति हाईकोर्ट ने रद्य कर दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इन चारों नियुक्तियों को रद्य कर दिया है।
गौरतलाब है कि एडवोकेट JS भट्टी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को रद्य करने की मांग की गई थी। जिसकी सुनवाई काफी लंबे समय से चल री थी सुनवाई पूरी होने के उपरांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसाला सुरक्षित रख लिया था। अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने चारों सीपीएस की नियुक्ति रद्य कर दी है। सीपीएस कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, श्याम सिंह, बख्शीश सिंह विर्क की नियुक्ति रद्य, हरियाणा सरकार के आग्रह फैसले पर तीन सप्ताह की रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता JS भट्टी का कहना है कि इससे पूर्व भी मेरे द्वारा डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब के सीपीएस पर रोक लगा दी गई थी उसी तर्ज पर हरियाणा की भी सीपीएस की नियुक्ति रद्य कर दी गई है।

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