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GST का राखी पर होगा असर अब मिठाईयों पर भी लगेगा टैक्स

मैट्रो प्लस से ईशिका भाटिया की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 5 अगस्त: 1 जुलाई से लागू हुआ जीएसटी अभी तक सभी की समझ से बाहर है। दरों के फेरबदल व्यापारियों और आम लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। हर चीज पर टैक्स चुकाने से आम लोग परेशान हंै। इसी बीच राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है । सरकार ने मिठाई पर भी टैक्स लगाया है। सरकार के लगाए इस टैक्स के कारण कहीं न कहीं मिठाई की मिठास पर ग्रहण लग सकता है। मिठाई चाहे सादी लें या चॉकलेट वाली कर 5 फीसदी ही लगेगा।
चाइनीज राखी बाजार से गायब
भारत-चीन रिश्तों में आई खटास के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों देशों की दुश्मनी का भरपूर प्रचार हो रहा है। इस प्रचार ने लोगों के मनों पर जबरदस्त असर दिखाया है। बीते साल की तुलना में इस साल बाजारों में चाइना राखी देखने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। जिस किसी दुकानदार के पास पुराना स्टॉक है उसके पास से ग्राहक चाइना राखी को खरीदने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। CBEC  ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि अन्य किसी राखी को निर्माण सामग्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाऐगा। निर्माण सामग्रियों के मुताबिक उन पर जीएसटी लागू होगा।
कितना लगेगा मिठाइयों पर टैक्स
दुकानें जो चॉकलेट से बनी मिठाइयां बेच रहे हैं उन्हें 28 फीसदी जीएसटी देना होगा। नमकीन, भुजिया, राधाबल्लवी, भरवा कचौरी, सादी कचौड़ी पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। जिन मिठाइयों पर केसर या चांदी का वर्क होगा वो 18 से 20 फीसदी जीएसटी के दायरे में होंगी। CBEC  ने अपने ट्वीट के जरिए कई और चीजों पर लगने वाले जीएसटी पर स्थिती साफ की है मावा ,खोया, दूध के गाड़े रूप होने की वजह से हेडिंग 0402 के अंतर्गत वर्गीकृत है और इन पर जीएसटी की दर 5 फीसदी है।
दुकानदार बेच रहे हैं महंगी राखी
7 अगस्त को देशभर में राखी का त्योहार है। ऐसे में बाजारों में राखियों के स्टॉल लगे हुए हैं। कई जगहों पर राखी बेचने वाले दुकानदार अपने ग्राहकों से जीएसटी का हवाला देते हुए महंगी राखियां बेच रहे हैं।


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