मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 16 सितंबर : ग्रेंड कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल में बाल संरक्षण समिति के चेयरमैन एच.एस. मलिक उनके सहयोगी गरिमा और अर्पणा के नेतृत्व में बच्चों की सुरक्षा हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों की सुरक्षा हेतु अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श करके उन्हें दूर करने के अनेक लाभकारी उपाय बताए। बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी आदि समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए सह संस्था प्रशंसापूर्ण कार्य कर रही हैं।
इस मौके पर एच.एस. मलिक ने बताया कि बाल सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना इस संस्था का मुख्य काम है। नि: शुल्क शिक्षा तथा अनाथ बच्चों की मदद के लिए भी यह संस्था बढ़-चढ़कर अपना सहयोग देती है।
इस मौके पर विद्यालय के निदेशक सुरेश चंद्र ने अध्यापकगण को जागरूक करने के लिए कहा कि हम सभी को बाल सुरक्षा के कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए सदा अग्रसर रहना चाहिए। बाल सुरक्षा के लिए दूरभाष सेवा का भी प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि 1098 न० पर फोन करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया जिसके अंतर्गत बाल सुरक्षा के विभिन्न नियम लागू किए गए। इस एक्ट में जिस बच्चे कि आयु 18 वर्ष से कम है, उनके यौन शोषण सबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया। इस एक्ट की सजा सात साल से आजीवन कारावास तक होती है। पोक्सो एक्ट बच्चे के अभिभावक के ऊपर भी लागू हो सकता है। पोक्सो एक्ट बाल संरक्षण के लिए उठाया गया एक कदम है।