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चारा घोटाला में Lalu Yadav को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
पटना, 6 जनवरी: चारा घोटाले में आज लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्हें बेल लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि तीन साल से ज्यादा सजा पर तुरंत बेल का कोई प्रावधान नहीं हैं।

गौरतलब रहेे कि देवघर कोषागार आरसी 64ए/96 से 89 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 16 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका था जिसमें आज यह सुनाई गई है। लालू के अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा के मुताबिक न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने यह सजा सुनाई है।


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