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काला हिरण शिकार केस में सलमान दोषी

मैट्रो प्लस से नेहा खन्ना की रिपोर्ट
जोधपुर , 5 अप्रैल: बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। उन्हें छह साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इस केस में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे सह आरोपी हैं। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

सलमान को आरोपी साबित करने के अभियोजन के तर्क

– डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट में खामी वाली और भरोसे लायक नहीं। मेडिकल बोर्ड की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत गन शॉट इंजरी से बताई।

– मामला बैक डेट में दर्ज के तर्क पर अभियोजन ने तर्क दिया कि 2 अक्टूबर 1998 को डॉ. नेपालिया को पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दी थी। उसी दिन नेपालिया ने पोस्टमार्टम किया। साफ है कि कार्रवाई 2 अक्टूबर को शुरू कर दी थी। सुबह तत्कालीन उपवन संरक्षक एमएल सोनल के समक्ष जोधपुर में रिपोर्ट पेश की थी और वे तुरंत मौके को रवाना हुए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध संदेह से परे अपराध साबित किया, सभी आरोपियों को दोषी मान सजा दी जाए।

सलमान को दोषमुक्त साबित करने के बचाव पक्ष के तर्क

सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने तर्क दिया, कि दो अक्टूबर 98 को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्यवाही की थी। उस दिन शिकार की बात ही नहीं थी। छह दिन बाद शिकार की झूठी कहानी बना एफआईआर दर्ज की गई। मृत हिरणों के कुछ अंग विधि विज्ञान लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला ने गन शाॅट इंजरी की पुष्टि नहीं की। अभियोजन साबित नहीं कर पाया कि हिरणों का बंदूक से शिकार हुआ। अंतिम बहस को समाप्त कर तर्क दिया कि सलमान की सूचना पर अथवा उसके अाधिपत्य से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई, जो अपराध से जोड़ती हो। यदि बंदूक से शिकार किया जाता तो गोली मृत हिरणों के शरीर में या घटनास्थल पर मिलती। दोनों से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। 2 अक्टूबर को ही डॉ. नेपालिया द्वारा हिरणों का मौके पर ही पोस्टमार्टम किया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार एक हिरण की मृत्यु अधिक खाने से दम घुटने से हुई और दूसरे हिरण की मृत्यु गड‌्ढे में गिर जाने एवं श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 51 गवाह की सूची पेश की, लेकिन इनमें से केवल 28 गवाह की ही गवाही करवाई गई।

कहां और कब किए गए शिकार?

– सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप।

सलमान ने 20 साल में 18 दिन जेल में काटे

– हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।
6 दिन: वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे।
6 दिन: घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे।
6 दिन: सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।

कितनी सजा हो सकती है?

– वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है। बाकी आरोपियों पर भी वहीं कानून लागू होगा।


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