मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 5 फरवरी: नगर निगम का पीला पंजा NIT जोन में कभी भी कहर बरसा सकता है। इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद ने रिहायशी प्लॉटों में चल रही कामर्शियल गतिविधियों को तोड़ने/सीलिंग की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस क्रम में नगर निगम ने NIT जोन में कुछ संस्थानों को लिखित नोटिस जारी किए हैं कि या तो वे अपने संस्थानों को खुद बन्द कर लें वर्ना नगर निगम इनको किसी भी समय तोड़ या सील कर सकता है। इसके लिए जो भी हर्जा/खर्चा होगा, वो संस्थान मालिक को भुगतना पड़ेगा।
नगर निगम ने ये नोटिस हाईकोर्ट में कृष्णलाल गेरा बनाम हरियाणा सरकार नामक दायर याचिका न.13588/2008 में हरियाणा सरकार द्वारा 12/11/2008 को दिए गए आदेशों के मद्देनजर जारी किए हैं। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी लिस्ट नीचे हैै।
अब देखना यह है कि नगर निगम अपनी कार्यवाही कब से और कहां से शुरू करता है।
– इस मामले में विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ते रहिये
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