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हाऊस टैक्स का स्वयं निर्धारण कर 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं: निगमायुक्त

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 17 जुलाई:
नगर निगम कमिश्रर अनीता यादव ने शहरवासियों से अपील की है कि वे हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार अपने संपत्ति कर/हाऊस टैक्स का निर्धारण स्वयं करके 10 प्रतिशत छूट का फायदा उठाये। उन्होंने बताया कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इससे पहले बिल भेजने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि करदाता हिन्दी व अंग्रेजी के सेल्फ असेसमेंट फार्म निगम की बेवसाईट mcfaridabad.org से डाउनलोड कर सकते है। ये फार्म निगम कार्यालयों से भी नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
निगमायुक्त ने बताया कि करदाता पहले की तरह किसी प्रकार के बिल आदि की इन्तजार किये बिना निगम मुख्यालय सहित फरीदाबाद ओल्ड व बल्लभगढ़ स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में किसी भी कार्य-दिवस में प्रात: 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर नागरिक अपनी संपति कर की राशि जमा करवा दें। इस काम में निगम के कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले करदाताओं को संपत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी वसूला जायेगा।
निगमायुक्त के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत निगम क्षेत्र के करदाताओं को अपनी संपत्ति कर का प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के बाद 31 जुलाई तक अपने संपति कर का स्वयं निर्धारण करते हुए इसका भुगतान करना होता है, लेकिन कुछ लोगों ने अतीत में ऐसा न करके कानून की अवहेलना की हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने पिछले बकाया पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि अदा करनी होगी। नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी संपत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा करें अन्यथा इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए नगर निगम के द्वारा उनकी संपत्ति को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी।


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