मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 30 मार्च: लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारी के अलावा पब्लिक की समस्या के निवारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा शुरू की है।
ध्यान रहे कि सरकार द्वारा 21 दिन के लिए 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। लाॅकडाउन का मतलब है कि जो जहां पर रह रहा है वो वहीं पर रहे। सोशल डिस्टेंसींग का पालन करें। यात्रा ना करें। लेकिन इन 21 दिनों के लाॅकडाउन के दौरान बहुत से व्यक्तियों को उनकी अपनी व्यक्तिगत एमरजेंसी के कारण लाॅकडाउन के दौरान यात्रा करना आवश्यक हो जाता है।
विशेष परिस्थितियों के कारण सरकारी कर्मचारी व आमजन की समस्या के निवारण के लिए हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से पास/अनुमति देेने की प्रणाली शुरू की है, जो इस प्रकार हैः
- आपातकालीन स्थिति में लोगों को https://saralharyana.gov.in/ पर लॉगऑन करना चाहिए
- कोविड-19 आंदोलन पास लिंक पर दिए गए परफोर्मा पर जाकर फॉर्म भरें।
- यदि आवेदक की समस्या वास्तविक है तो आवेदक को संबंधित जिला उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद के द्वारा पास दिया जाएगा।
- आवेदक को मूवमेंट पास/अनुमति को जिला उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद के द्वारा SMS/ईमेल पर भेजा जाएगा ।
- जिला प्रशासन द्वारा लाॅकडाउन के दौरान जारी किया गया मूवमेंट पासधारक की आवाजाही पर छूट रहेगी।
नाका डयुटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ये बताया गया है कि मूवमेंट पास धारक को पास दिखाने के बाद यात्रा के लिए रोका नहीं जाएगा।
जब आपका पास अप्रूव हो जाएगा तो आपके मोबाइल या ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक पास आपको भेज दिया जाएगा।