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सावधान: मेडिकल स्टोर से बिना डाक्टर की पर्ची के दवाई दी तो होगी कानूनी कार्यवाही!

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद,18 अप्रैल:
यदि किसी मेडिकल स्टोर वाले ने डॉक्टर की पर्ची के किसी को कोई दवाई दी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त यशपाल यादव ने आज इस संदर्भ में लघु सचिवालय के सभागार में मेडिकल स्टोर के मालिकों व प्राइवेट डॉक्टरों के साथ एक बैठक बुलाई हुई थी जिसमें उन्होंने ये आदेश दिए।
बैठक में उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि मेडिकल स्टोर वाले किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि खासतौर पर किसी को जुखाम, खांसी व बुखार अगर है और वह किसी मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई लेता है, और मेडिकल स्टोर वाला उसे दवाई देता है तो मेडिकल स्टोर वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि मेडिकल स्टोर व क्लीनिक के डॉक्टरों को जुकाम, खांसी व बुखार जैसे लक्षणों वाले व्यक्ति का डाटा तैयार करना होगा। उन्हें उस डाटा को सिविल सर्जन व प्रशासन के साथ शेयर करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन के लोग घर-घर जाकर कोरोना के लक्षणों के बारे में पूछ रहे हैं। अगर किसी को ऐसे लक्षण हैं और वह छिपाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब कानून के हिसाब से चलें। वह जीरो टोलरेंस लेकर चलेंगे तभी हम सब कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सकेंगे। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि अगर हम इसमें अपना सहयोग करते हैं तो वह राष्ट्र के प्रति हमारा सबका सहयोग होगा।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जिले के लोगों से आह्वान किया कि बे-परवाह होकर काम ना करें, थोड़ी सी बेरहमी करके इसे रोकना होगा। इसमें अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए लेकिन उस नाराजगी से हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं।
उन्होंने मेडिकल स्टोर वालों से कहा कि अगर कोई आपको डराता, धमकाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ० कृष्ण कुमार, डॉ० रामभगत, डॉ० रमेश सहित प्राइवेट क्लीनिक के डॉक्टर व मेडिकल स्टोर के मालिक उपस्थित थे।


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