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DC ने हड़ताल के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 144 के आदेश दिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त।

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 23 नवम्बर:
जिलाधीश यशपाल यादव ने आगामी 25 व 26 नवंबर को हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अन्य यूनियनों द्वारा घोषित चक्का जाम व बंद के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने व शांति कायम रखने के उद्वेश्य से फरीदाबाद जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश यशपाल यादव ने कहा कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार लेकर चलने, एक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। जिलाधीश यशपाल यादव द्वारा यह आदेश अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन-114 के तहत उन्हें पदक शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। इन आदेशों में कोई भी व्यक्ति अपने साथ तलवार, लाठी, बरछा, जेली व कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
उन्होंने बताया कि जिला में बल्लभगढ़, एनआईटी फरीदाबाद बस अड्डे से बस सेवा की आवाजाही भी जनहित में शांतिपूर्ण तरीके से होना अति आवश्यक है।
जिलाधीश यशपाल ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अन्य यूनियनों द्वारा घोषित हड़ताल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से जिले के दो तहसीलदारों को अलग-अलग बस अड्डों पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश यशपाल द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्र्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1), 23 (2) के तहत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार बडख़ल के तहसीलदार गुरुदेव सिंह को एनआईटी बस स्टैंड पर तथा बल्लभगढ़ के तहसीलदार सुशील शर्मा को बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर 25 से 26 नवंबर को निरंतर दो दिन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। यह दोनों ड्यूटी मजिस्ट्रेट आवश्यकता पडऩे पर अपराध प्रक्र्रिया संहिता 1973 के तहत उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।


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