Metro Plus News
एजुकेशनफरीदाबादहरियाणा

प्ले स्कूल संचालक सावधान, बिना रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाया तो होगी कानूनी कार्यवाही: DC

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 31 मार्च:
महिला एवं बाल विकास विभाग से रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्ले स्कूल चलाना गैर-कानूनी हैं। जो प्ले स्कूल बिना विभागीय रजिस्ट्रेशन के तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहीं नहीं, प्ले-स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी, स्वच्छता, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल व इमोशनल एंड यौन उत्पीडऩ को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रांगण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। यह कहना है जिला उपायुक्त यशपाल का।
जिला उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद के द्वारा जिले में चल रहे जो नर्सरी/प्ले स्कूल व अन्य प्राइवेट प्ले स्कूल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, वे सभी सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची सरल हरियाणा के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन के बाद ही भविष्य में प्ले स्कूल चलाने की अनुमति मिलेगी।
जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि जिला उपायुक्त ने जनहित में सूचना जारी करते हुए बताया कि www.ncpcr.gov.in पर सभी सम्बंधित दिशा-निर्देश व सूचना उपलब्ध हैं।



Related posts

युवा आगाज को सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा क्लब पुरस्कार से नवाज कर सम्मानित किया गया

Metro Plus

श्री सनातन धर्म मन्दिर में लगाया गया हैल्थ चेकअप कैम्प

Metro Plus

आईएसओ वास्तव में ऐसा विश्वसनीय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें निश्चित रूप से सफलता दिला सकता है: जे.पी. मल्होत्रा

Metro Plus