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लैब संचालको ने निधार्रित रेटों से ज्यादा वसूले तो होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही!

कोरोना संक्रमितों के CT, HRCT चेस्ट सहित अन्य लैब टेस्ट के लिए दरें निर्धारित: यशपाल
Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 27 मई
: यदि किसी लैब संचालक ने निधार्रित रेटों से ज्यादा पैसों की वसूली की तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये कहना है जिला उपायुक्त यशपाल यादव का। इस बारे में मैट्रो प्लस से जानकारी सांझा करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना संक्रमितों के CT, HRCT चेस्ट सहित अन्य लैब टेस्ट के लिए दरें/रेट निर्धारित किए गए हैं। सरकार द्वारा CT, HRCT चेस्ट के लिए 2100 रूपए, IL-6 के लिए एक हजार रूपए, D-डाइमर के लिए 400 रूपए, LDH के लिए 250 रूपए, CRP के लिए 350 रूपए, प्रोकैल्सिटोनिन के लिए 1500 रूपए और फेरिटिन के लिए 300 रूपए तय किए गए हैं। अब कोई भी लैब संचालक सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पैसे नहीं ले सकता। राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत प्रदत:शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
साथ ही जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि इन दरों में टेस्ट पर होने वाले सभी खर्च जैसे PPE, पैकिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग और GST कर इत्यादि शामिल हैं। टेस्ट के होम कलेक्शन मामलों में परिवहन, पीपीई किट इत्यादि के लिए प्रति घर 200 रूपये लेने की अनुमति होगी। पीपीपी मोड के तहत स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने वाले CT स्कैन केंद्रों पर ये दरें लागू नहीं होंगी। इन केंद्रों पर मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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