Metro Plus News
फरीदाबादराजनीतिहरियाणा

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट बेचने पर होगी कार्यवाही: यशपाल

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 8 जुलाई:
जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि जिले में धूम्रपान निषेध ऑफ का अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुसार आता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि सिग्रेट एवं तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद/जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोपटा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि नियमानुसार होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय एनीजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालयए महाविद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबन्धक अथवा प्रभारी द्वारा धूमपान नहीं होने देना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार धुम्रपानमुक्त क्षेत्र के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान पर ऐश-ट्रे, लाईटर, माचिस इत्यादि धूमपान के प्रमाण पाए जाने पर तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड, टीवी, प्रथम उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पम्फलट, स्टिकर होटिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना तम्बाकू उत्पादों का प्रचार (प्रमोशन) अधिनियम में शामिल है। यह उल्लघंन करने पर 5 वर्ष का कारावास तंबाकू कपनियों से प्रायोजन/स्पॉनर्सशिप लेना भी शामिल है। कोपटा की हिदायतों के अनुसार 5000 रुपये की धनराशि तक का जुर्माना और तंबाकू उत्पाद बेचना तथा उससे बिकवाना प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न होना, उस तम्बाकू उत्पाद को बनाना या बेचना जिस पर अधिनियम निर्माता हेतु दण्ड अनुसार चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी न छपी हो तो अप्रैल 2016 प्रथम बार 2 वर्ष तक की कैद सजा भी सुनाई गई थी।
इसके बाद सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर दोनों तरफ अधिनियम तथा सजा या 5000 रुपए तक जुर्माना अनुसार मुख्य भाग पर 85 प्रतिशत चित्र सहित स्वास्थ्य चेतावनी या 2 से 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है या 10 हजार रुपये तक जुर्माना खुली सिगरेट, बीड़ी अथवा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर विक्रेता को दण्ड प्रथम बार 1 वर्ष तक की कैद तथा या 1000 रुपये तक जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक की कैद द्वितीय बार तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित रूप से न चलाने पर प्रावधान है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015, बाल न्याय अधिनियम-2015 के अंतर्गत अव्याक को तंबाकू उत्पाद बेचन/पेश करने पर कार्यवाही करना भी शामिल है। प्वाइजन एक्ट अधिनियम के अंतर्गत ई-सिगरेट व हुक्का बार पर कार्यवाही करना शामिल हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गाड़ी/वाहन चलाने पर में सिगरेट पीने पर कार्यवाही करना शामिल है। कालाबाज़ारी के अंतर्गत तंबाकू विक्रेताओं पर नकेल कसना भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में शामिल है।


Related posts

विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

Metro Plus

Madhyam Property Expo-2015 ends on a high note

Metro Plus

हरियाणा क्रिकेट संघ से भी होगी राजनीति समाप्त

Metro Plus