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पंचायत चुनाव को लेकर डीसी विक्रम ने क्या दिए आदेश? देखें

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 4 नवंबर:
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से फेयर फ्री सम्पन्न करवाने के लिए ड्यूटी पर नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को गंभीरता से लें। जिला फरीदाबाद में लगे नए अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए यह चुनाव मतदान प्रक्रिया को सीखने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी बिना किसी मानसिक दबाव के कार्य करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर आरओ और एआरओ तथा नोडल अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सबसे पहले सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र की पोलिंग बूथों का निरीक्षण करें और वहां पर बिजली, पानी, रैम्प आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें ताकि मतदान में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके पश्चात संबंधित आरओ और एआरओ मतदान केंद्रों का जायजा लेंगे। उन्होंने आरओ व एआरओ को जिला परिषद व ब्लॉक समिति के लिए बनाए गए स्ट्रॉंग रूम का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने जिला परिषद व ब्लॉक समिति के मतदान के बाद स्ट्रॉंग रूम तक एक रूट चार्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ईवीएम की सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाए। ताकि उन्हें मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ईवीएम के मास्टर ट्रैनर भी तैनात रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव में नियुक्त किए जाने वाले सुपरवाइजर व सेक्टर मैजिस्ट्रेट की डिमांड भी तैयार करके भेेजे ताकि उनके अनुरूप नियुक्ति की जा सके।
डीसी विक्रम ने निर्देश दिए कि प्रचार हेतू होर्डिंग व बैनर आदि लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए जाए। उन्होंने कहा कि इनकी परमिशन ब्लॉक स्तर पर ही दी जाएगी। लाउडस्पीकर की परमिशन संबंधित एसडीएम द्वारा दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना की जाए। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए नोडल अधिकारियों को उनकी ड्यूटी को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन के साथ रिहायशी प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला परिषद के डीसी कार्यालय के कोर्ट रूम 108 में 5 से 11 नवंबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों फरीदाबाद ब्लाक के लिए डीडीपीओ कार्यालय सैक्टर-16 फरीदाबाद में पंचायत समिति बल्लबगढ़ के लिए डीडीपीओ कार्यालय बल्लबगढ़ में और पंचायत समिति तिगावं के सदस्यों के लिए डीडीपीओ कार्यालय तिगावं में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सरपंच और पंच पदों के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत के गांव में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।
नामांकन प्रकिया के दौरान 06 व 08 नवंबर को सरकारी अवकाश रहेगा इसलिए दो दिन नामांकन नहीं होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और उम्मीदवार 14 नवंबर की सायं 3 बजे तक अपने नामांकन वापिस ले सकते हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 नवंबर को तथा पंच-सरपंच पदों के लिए 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंच-सरपंचों के मतों की गिनती मतदान के तुरंत बाद होगी जबकि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना 27 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी।


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