Metro Plus के लिए Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 11 अगस्त: निर्माण कार्य और कृषि संबंधित क्रेन आदि मशीनरी बनाने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी Action Construction Equipments (ACE) के दस्तावेजों को चोरी कर उसे प्रतिद्वंदी कंपनी के हवाले कर अमानत में खयानत करने आदि जैसे आरोपों के चलते पुलिस ने कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी शोकेन्द्र छिल्लर को पुलिस ने कई बार पुछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो शोकेन्द्र छिल्लर अपने एक साथी ललित कुमार के साथ पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।
बता दें कि क्रेन बनाने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी ACE के प्लांट तथा कार्यालय पलवल तथा फरीदाबाद में स्थित हैं। इस कंपनी के जाजरू स्थित कार्यालय में शोकेन्द्र छिल्लर डिविजनल मैनेजर-परचेज व वैन्डर डवलपमेंट के महत्वपूर्ण पद पर 14 मई, 2021 से कार्यरत था। इसी के चलते उसके पास कंपनी का वैंडर डाटा, डिजाईन, ड्रॉईंग, टैक्नोलोजी, मशीनरी प्राइसिंग आदि अत्यंत गोपनीय जानकारी होती थी।
कंपनी प्रवक्ता के मुताबिक अभी कुछ दिनों पहले शोकेन्द्र छिल्लर ACE कंपनी से नौकरी छोड़कर चला गया और ACE की एक प्रतिद्वंदी कंपनी ”इंडोफार्म ”जोकि बद्दी, हिमाचल प्रदेश में है, ज्वाइन कर ली। नौकरी लगने के बाद वहां पर शोकेन्द्र छिल्लर ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ACE कंपनी का वैंडर डाटा, डिजाईन, ड्रॉईंग, टैक्नोलोजी, प्राइसिंग इत्यादि कंपनी की महत्वपूर्ण व गोपनीय जानकारी प्रतिद्वंदी कंपनी इंडोफार्म कपंनी को दे दी, जोकि वह यहां से चोरी करके ले गया था।
कंपनी प्रवक्ता के मुताबिक शोकेन्द्र छिल्लर ने ACE कंपनी को सप्लाई करने वाले विभिन्न वैंडरों को फोन करके कहा कि वे ACE कंपनी के डिजाईन, ड्रॉईंग के हिसाब से बने हुए पाटर््स इंडोफार्म कंपनी को ACE कंपनी के रेटों पर ही दें। ऐसा करके इस शोकेन्द्र छिल्लर ने न केवल ACE कंपनी की गोपनीय जानकारी चुराई, बल्कि उसके द्वारा एसीई कंपनी में नौकरी के समय स्वीकार किए गए अपाइंटमेंट लैटर/नियुक्ति पत्र व अंडरटेकिंग जिसके तहत उसे नौकरी छोडऩे के बाद दो साल तक किसी प्रतिद्वंदी कंपनी को ज्वाइन नही कर सकता था तथा ACE कंपनी का कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर नही कर सकता था, आदि शर्तों का भी उल्लंघन किया।
कंपनी प्रवक्ता ने बताया कि इस कर्मचारी के इन गैर-कानूनी कृत्यों/कामों के कारण ACE कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसके चलते ACE कंपनी की तरफ से सैक्टर-58 पुलिस स्टेशन फरीदाबाद को इस सन्दर्भ में एक कंपलेंट दी गई। इस पर पुलिस ने कंपलेंट व सभी दस्तावेजों, तथ्यों व सबूतों का अवलोकन करने के पश्चात इस मामले में शोकेन्द्र छिल्लर के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) की धारा 316(2) व 318(2) के अन्तर्गत FIR दर्ज की गई।
कंपनी प्रवक्ता का कहना था कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जब शोकेन्द्र छिल्लर को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वह नहीं आया और जब पुलिस उसकी FIR दर्ज करने के पश्चात उसे गिरफ्तार करने गई तो शोकेन्द्र छिल्लर अपने एक साथी ललित कुमार के साथ पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही करने में जुटी है।