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श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में स्थित स्टॉर मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल में हुआ अवैध रूप से गर्भपात

श्री बांके बिहारी मंदिर की ग्रीन बैल्ट में गैर-कानूनी तरीके से खुला हुआ है स्टॉर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रशासन वसूलता है किराया
नवीन गुप्ता
फरीदाबाद, 8 फरवरी: पैसों की लालच में एनएच-5 स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर में स्थित स्टॉर मल्टी स्पेशलिस्टी नामक प्राईवेट हॉस्पिटल में एक सरकारी डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से एक महिला का गर्भपात करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस मामले को रफा-दफा करने में लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में बीके हॉस्पिटल की डॉ० शशि गांधी के बयान पर अवैध रूप से गर्भपात करने की आरोपी डॉ० स्वीटी तथा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ एमटीपी एक्ट की धारा 3,4 व 5 तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक बडख़ल का रहने वाला राशीद नामक युवक साढ़े तीन साल की अपनी गर्भवती पत्नी फरजान को लेकर सैक्टर-21डी की सरकारी डिस्पेंसरी में गया था। वहां डिस्पेंसरी में डॉ० स्वीटी ने उसे एनएच-5 स्थित शिवम् डॉयग्नोस्टिक सैंटर से अल्ट्रासाऊंड कराने की सलाह दी। वहां से अल्ट्रासाऊंड कराने के बाद जब वह उसकी रिपोर्ट लेकर वापिस डॉ० स्वीटी के पास गया तो वहां उन्होंने रिपोर्ट देखने के बाद उसे कहा कि बच्चा खराब है तथा बच्चे का सिर नहीं है। डॉ० स्वीटी ने राशीद को फरजान का गर्भपात करवाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर गर्भपात डिस्पेंसरी में करवाओगे तो पांच हजार रूपये का खर्चा आएगा लेकिन डिस्पेंसरी में साहूलियत नहीं है। इसलिए डॉ० स्वीटी ने उसे कहा कि वह अपनी घरवाली का गर्भपात एनएच-5 स्थित स्टॉर हॉस्पिटल में करा ले जहां कि आठ हजार रूपये का खर्चा आएगा। और वहां सारी साहूलियत भी है। राशीद के मुताबिक उसने डॉ० स्वीटी के कहने पर स्टॉर हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का गर्भपात करवा लिया जोकि डॉ० स्वीटी ने ही किया था। राशीद के मुताबिक गर्भपात कराने के बाद उसको पता चला कि बच्चा ठीक था और उसकी सासें भी आ रही थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राशीद ने इस मामले की शिकायत सीएमओ को कर दी। इस मामले में बीके हॉस्पिटल की डॉ० शशि गांधी का कहना है कि उन्होंने राशीद की शिकायत पर अवैध रूप से गर्भपात करने के मामले में आरोपी सैक्टर-21डी की सरकारी डिस्पेंसरी में नियुक्त डॉ० स्वीटी तथा स्टॉर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के खिलाफ एमटीपी एक्ट की धारा 3,4 व 5 तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना एनआईटी के एसएचओ नरेश कुमार ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। (मामले की विस्तृत जानकारी मंगलवार को)

काबिलेगौर रहे कि एनआईटी क्षेत्र में रेलवे रोड़ पर श्री बांके बिहारी मंदिर के परिसर में स्थित स्टॉर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गैर-कानूनी तरीके से ग्रीन बैल्ट में खुला हुआ है। जिसका किराया श्री बांके बिहारी मंदिर का प्रशासन लेता है। धार्मिक परिसर में हो रहे इस गौरखधंधे की विस्तृत रिपोर्ट से हम आपको जल्द ही अवगत कराएंगे।
जानने के लिए देखते व पढ़ते रहिए मैट्रो प्लस।

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