सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों पर फ्लैक्स/पोस्टर लगाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने उठाए कड़े कदम!
मैट्रो प्लस के लिए नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 29 अगस्त: विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों पर फ्लैक्स/पोस्टर आदि लगाकर चुनावी प्रचार करने को आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना बताते हुए मैट्रो प्लस ने जो खबरें पिछले दिनों चलाई थी, उसका असर दिखने लगा है। मैट्रो प्लस की खबरों पर कार्यवाही करते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा जहां सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों पर फ्लैक्स/पोस्टर आदि पर पहले कालिख पोत और अब सफेद व आसमानी रंग लगाकर उन्हें छिपाने/हटाने का काम किया जा रहा है, वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह ने संबंधित पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बुलाकर उन्हें ऐसा ना करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं।
हालांकि अभी तक इस मामले में 16 अगस्त को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है जबकि अभी भी फरीदाबाद जिले के अंर्तगत सभी 6 विधानसभाओं में सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों पर फ्लैक्स/पोस्टर लगे देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब मैट्रो प्लस की खबर के बाद इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह ने कड़ा रूख अपनाया है, वहीं नगर निगम के एडीशनल कमिश्रर डॉ. गौरव अंतिल जिन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है, ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में उप-नोडल अधिकारी नियुक्त कर सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियों पर लगे फ्लैक्स/पोस्टर हटवाने का काम शुरू कर दिया है।
वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा के चुनाव संबंधित समीक्षा बैठक कर कहा है कि वे आदर्श आचार चुनाव संहिता का दृढ़ता से पालना करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की अवमानना न करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर-सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय भवन पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्फलेट व पोस्टर आदि छापना जन-प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें। वहीं सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवाकर चुनाव प्रचार प्रसार करना चाहता हैं तो इसके लिए संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मॉनिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति के पोस्टर या बैनर न बनवाएं और न ही लगवाएं,े ऐसा करना आदर्श आचार संहिता की अवमानना माना जाएगा और कानूनी रूप से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में सीटीएम अंकित कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा, बीजेपी से अश्विनी गुलाटी, जेजेपी से प्रेम सिंह धनकड़, बीएसपी से उपकार सिंह, आईएनएलडी से आरएस रौतेला सहित अन्य कई पदाधिकारीगण मौजूद थे।