Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

अवैध पटाखें बेचने पर किस-किस पर हुई FIR ! देखें?

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad, 25 अक्टूबर:
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन फरीदाबाद जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में जिले में पर्यावरण के लिए घातक बेरियम साल्ट वाले पटाखे बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिले में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की जिले में अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे ग्रीन पटाखे बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया की गत दिवस प्रशासन को मिली जानकारी के जब जांच कि गई तो तीन आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 108.650 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए है। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि आरटीओ विभाग द्वारा जिले में पॉल्यूशन और ओवरऐज (10 से 15 साल पुरानी) गाड़ियों को चेकिंग के दौरान जब्त किया गया। जिसमें 23 ओवर ऐज तथा 7 गाड़ियों के पॉल्यूशन के चालान काटे गए। हरियाणा मोटर वाहन नियमों का उलंघन करने वाले वाहन मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अन्यथा उन पर कानून के नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद में धान की कटाई के उपरांत फसल अवशेष व पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसी के चलते गत् दिवस छायंसा गांव में पराली जलाने की सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीमों ने संबंधित गांव के पटवारियों व नंबरदारों आदि के साथ मिलकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान फसलों के अवशेष जलाने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 संपठिट वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन पाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए छायंसा गांव निवासी संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।


Related posts

सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाए जाने वाले प्रधानमंत्री जन्मोत्सव को लेकर ADC अपराजिता की मीटिंग में देखो क्या हुआ?

Metro Plus

सरकार जनता को हर सुविधा देने के लिए तीन गुनी ताकत के साथ काम कर रही है: राजेश नागर

Metro Plus

भारत विश्व कल्याण की भावना से आज भी तीव्रता से अग्रसर है: राज्यपाल

Metro Plus