Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 25 नवंबर: जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में पंजीकृत 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट बेरोजगार प्रार्थी जिनके 31 अक्टूबर 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु आगामी 30 नवंबर 2024 तक HREX पोर्टल पर https://hrex.gov.in/ आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की शर्तें निम्न प्राकर से हैं:-
उपायुक्त ने विस्तृत जानकरी देते हुए बताया कि आवेदक के पास संबन्धित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा आवेदक का 1 नवंबर 2024 को 3 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 31 अक्टूबर 2024 को 3 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिस न हो। शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा न कि माता-पिता व भाई बहन। आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि उपरोक्त से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु सैक्टर-12 में मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 508-509 स्थित मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद में जाकर या दूरभाष नंबर 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं।