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महिलाओं के खाते में सीधे आएंगे 2100 प्रतिमाह, कैसे करें आवेदन?

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट

Faridabad, 24 सितंबर: हरियाणा सरकार 25 सितंबर को महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महत्वाकांक्षी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। एडीसी सतबीर मान ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ पंचकूला से करेंगे। इसी दिन फरीदाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।

ADC सतबीर मान ने बताया कि पात्र महिलाओं को SMS के माध्यम से सूचित किया गया है और उनसे आधार नंबर, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र व बैंक खाता विवरण तैयार रखने को कहा गया है ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके। इच्छुक महिलाएं अपना आवेदन मोबाइल से सबमिट कर सकेंगी। इसके लिए 25 सितंबर को मोबाइल एप लांच किया जाएगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। यह एप एंड्रॉयड और IOS दोनों पर उपलब्ध होगा। आवेदन केवल विभागीय पोर्टल और लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

ADC सतबीर मान ने बताया कि सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी लिंक या अनधिकृत फॉर्म से सावधान रहें क्योंकि आवेदन केवल अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों के बैंक खाते परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित नहीं हैं, उनसे अपील की गई है कि वे शीघ्र ही अपने सही बैंक खाता विवरण को PPP में अपडेट करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0172-4880500 स्थापित किया है, जो योजना से संबंधित सभी सवालों और समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करेगा।

यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता:-

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। जो या जिसका पति किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित महिला के मामले में हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा है। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने वाली परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिवार की आय एक लाख रूपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडित महिला, दुलर्भ बिमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसिंत महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज:-

1- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

2- आधार व परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर

3- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

4- यदि महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड

5- बिजली बिल का कनेक्शन नंबर

6- HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर यदि बेरोजगार हो

7- महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण

8- महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, केवल सरल केंद्र से अप्लाई करने पर डोमिसाइल हेतु 30 रूपये शुल्क लिया जाएगा। लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा और योजना के अंतर्गत 2100 प्रतिमाह अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, जैसे:-

1- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना

2- विधवा एवं निराश्रित महिला सहायता योजना

3- हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता नियम- 2025

4- लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

5- कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

6- बौनों के लिए हरियाणा भत्ता

7- महिला एवं एसिड अटैक पीडि़ताओं हेतु सहायता

8- विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों हेतु योजना 2023

9-पद्म पुरस्कार विजेताओं हेतु हरियाणा गौरव सम्मान योजना अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य योजनाएं।

इसके अतिरिक्त यदि महिला पहले से ही किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय से नियमित संविदा आधार पर कार्यरत है, आयकरदाता है, या किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।


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