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फरीदाबादहरियाणा

बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत 112 या 181 पर दें जानकारी: DC आयुष सिन्हा

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।

Faridabad News, 11 दिसंबर: जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि बीती रात एक नाबालिग लड़की के विवाह होने की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की। सूचना मिलते ही बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक तथा संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए विवाह को रूकवाया गया।

अधिकारियों ने लड़की और लड़के दोनों पक्षों के परिजनों को समझाया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना एक दंडनीय कानूनी अपराध है। जागरूकता के बाद दोनों परिवारों ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि उनसे अनजाने में गलती हो रही थी और वे लड़की के बालिग होने के बाद ही विवाह करेंगे।

प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग लड़की का विवाह समय रहते रोका गया। परिजनों को कानून संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा लड़की के हित में आवश्यक परामर्श बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी नाबालिगों के विवाह किए जाने की संभावना या तैयारी की सूचना मिले तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर-112 व 181 पर स्थानीय पुलिस अथवा जिला प्रशासन को सूचित करें।

बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा इससे जुड़े व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। समाज की सुरक्षा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है।



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