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1984 के सिख विरोधी दंगों के पीडि़तों के परिजन को कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? पढ़ें पूरी रिपोर्ट!

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।

Faridabad News, 16 दिसंबर: जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीडि़त परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी।

जिला फरीदाबाद से प्रभावित परिवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक सैक्टर- 12 स्थित लघु सचिवालय में डीसी कार्यालय की एमए ब्रांच कमरा नंबर-216 में निम्नलिखित जानकारी के साथ कागजात जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीडि़त परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटीए सामान्य। पीडि़त परिवार का रिहायशी प्रमाण हरियाणा या रह रहे यूटी या अन्य राज्य का। पीडि़त परिवार के जिस सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी है। उसके संबंध में यह आवश्यक होगा कि उक्त परिवार के अन्य सभी सदस्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), शपथ पत्र तथा मंजूरी पत्र प्रस्तुत किया जाए।

इसके अतिरिक्त नौकरी प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वह किस जिले/जिलों में कार्य करने के लिए इच्छुक है।

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