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बार काउंसिल चुनाव को लेकर सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: त्रिलोक चंद

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।

Faridabad, 16 मार्च: बार काउंसिल चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्वेश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीएम बडख़ल एवं नोडल अधिकारी त्रिलोक चंद ने पोलिंग स्टॉफ को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैलेट पेपर, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मतदाता पहचान, सीलिंग प्रक्रिया तथा मतदान के बाद की कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाया गया।

SDM त्रिलोक चंद ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हरियाणा में बार काउंसिल के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के लिए कुल 8 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 7 बूथ मुख्य परिसर के दो हॉल में तथा एक बूथ टैक्सेशन कार्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिा के दौरान प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि बैलेट पेपर अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज होते हैं, इसलिए उन्हें गिनती के साथ जारी किया जाए और उपयोग व शेष बैलेट पेपर का पूरा निर्धारित फॉर्म में दर्ज किया जाए। यदि किसी मतदाता द्वारा बैलेट पेपर गलती से खराब हो जाता है तो पूरी संतुष्टि होने के बाद दूसरा बैलेट पेपर जारी किया जाए, अन्यथा किसी भी स्थिति में दोबारा बैलेट पेपर न दिया जाए। जानबूझकर बैलेट पेपर फाडऩे या प्रक्रिया में बाधा डालने की स्थिति में सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।

SDM बडख़ल त्रिलोक चंद ने बताया कि बार काउंसिल चुनाव में किसी भी प्रकार का पोलिंग एजेंट नियुक्त नहीं होता। ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी या उनका अधिकृत प्रतिनिधि मतदान केंद्र पर उपस्थित हो तो मतदान शुरू होने से पहले बैलेट बॉक्स को खाली दिखाकर नियमानुसार सील किया जाए। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स को सील करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा तथा उस समय उपस्थित प्रत्याशियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से लिए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

SDM त्रिलोक चंद ने बताया कि मतदाता की पहचान मूल दस्तावेजों के आधार पर ही की जाएगी, जिनमें बार काउंसिल कार्ड, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही मतदान सूची में नाम होने पर ही मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

SDM ने कहा कि प्रशासन का उद्वेश्य है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो। किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या की स्थिती में तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश भी दिए।

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