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अवैध मांस दुकानों पर सख्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालन नहीं होगा बर्दाश्त: विपुल गोयल

धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बिक्री पर कड़ी निगरानी के आदेश

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।

Faridabad, 20 मार्च: हरियाणा में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस चल रही दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद किया जाए।

मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य भर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जाए, ताकि नियमों के विरूद्ध संचालित दुकानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि कई स्थानों पर बिना लाइसेंस मांस की बिक्री की जा रही है, वहीं कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी संचालित हो रही हैं, जिससे स्वच्छता और जनसुविधा प्रभावित होती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर पालिका (मांस विक्रय का विनियमन) उपनियम, 1976 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में मांस विक्रय के लिए संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:-

अवैध और बिना लाइसेंस दुकानों को तुरंत बंद कराया जाए

-धार्मिक स्थलों, स्कूलों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों के पास मांस बिक्री न होने दी जाए

-स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए

साथ की चेतावनी दी गई कि निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी नगर निकायों से 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने को कहा है, ताकि राज्य स्तर पर समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जा सके।

मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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