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स्वच्छ फरीदाबाद की दिशा में निगम की पहल, मेयर प्रवीण बत्रा ने लॉन्च किया BWG सेल्फ-रजिस्ट्रेशन पोर्टल

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट

Faridabad, 16 सितंबर: नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्वेश्य से बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) सेल्फ-रजिस्ट्रेशन पोर्टल आमजन एवं संबंधित संस्थानों के लिए लाइव कर दिया गया है। पोर्टल का शुभारंभ नगर निगम की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी द्वारा किया गया।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए पोर्टल पर अपना सेल्फ-रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थान, प्रतिष्ठान अथवा परिसर अपनी आवश्यक जानकारी एवं निर्धारित विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल लॉन्च होने से अभी तक करीब 350 बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकरण करा चुके हैं।

महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर फरीदाबाद के लिए प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि BWG सेल्फ-रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी पात्र संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों से पोर्टल पर समय पर पंजीकरण करवाने तथा कचरे के उचित प्रबंधन में नगर निगम का सहयोग करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से शहर में बल्क वेस्ट जनरेटर का डाटा व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहेगा, जिससे नगर निगम को कचरा प्रबंधन व्यवस्था की निगरानी, रिकॉर्ड प्रबंधन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही बड़े कचरा उत्पादकों को अपने स्तर पर कचरे के उचित प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नगर निगम फरीदाबाद ने सभी पात्र संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं आवासीय परिसरों से समय पर सेल्फ-रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने तथा ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ, हरित एवं जिम्मेदार फरीदाबाद के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जिन संस्थानों अथवा परिसरों का फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक, पानी की खपत 40,000 लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक अथवा ठोस कचरा उत्पादन 100 किलोग्राम प्रतिदिन या उससे अधिक है, वे BWG श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं।

इसके दायरे में सरकारी संस्थान, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, होटल, मॉल, बाजार, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, आवासीय सोसायटी तथा अन्य बड़े प्रतिष्ठान शामिल हो सकते हैं। संबंधित संस्थान पोर्टल पर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

निगम अधिकारियों ने बताया कि BWG के लिए कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, सुरक्षित संग्रहण, अधिकृत माध्यम से परिवहन एवं उचित निस्तारण सुनिश्चित करना आवश्यक है। जहां संभव हो, गीले कचरे का कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मीथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नगर निगम फरीदाबाद में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बायलॉज के प्रावधानों का पालन भी संबंधित BWG संस्थानों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

इस मौके पर निगम के जॉइंट कमिश्नर अनिल यादव, जॉइंट कमिश्नर अमित मान, एसबीएम एक्सपर्ट कल्पना मंडल, सफाई निरीक्षक मुख्यालय बिशन तेवतिया, सफाई निरीक्षक हरवीर रावत भी मौजूद रहे।

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