Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

दिल्ली में 31 मार्च तक 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद

नवीन गुप्ता
16, दिसंबर: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और NCR में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कोर्ट ने कहा कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में नहीं बिकेंगी ये लग्जरी डीज़ल कारें 
ग्रीन टैक्स दोगुना
इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल उन वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है। ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग आठ और राजमार्ग एक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
टैक्सी भी सीएनजी में चले
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी में ही चलें। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जनवरी, से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 2000 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाली यात्री कारें इसमें शामिल नहीं है।

Related posts

नहीं कराया प्रोपर्टी टैक्स जमा तो होगी प्रोपर्टी सील, MCF हुआ सख्त!

Metro Plus

कुन्दन ग्रीन वैली स्कूल का यह नारा, दीयो से चमके देश हमारा

Metro Plus

नरेन्द्र गुप्ता ने सैक्टर-15 गुरूद्वारा से निकले नगर कीर्तन में हिस्सा लिया

Metro Plus