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निजी स्कूलों को अब आगामी सत्र के लिए देनी होंगी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर कक्षावार रिक्तियों की जानकारी

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
चंडीगढ़, 7 फरवरी: मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने नियम 134ए के तहत कक्षा द्वितीय से आठवीं तक दाखिले के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत निजी स्कूलों को एक मार्च को समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना होगा।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व कोर्डिनेटर भारत भूषण बंसल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को दाखिले के लिए 10 मार्च को पब्लिकेशन जारी करना होगा। निजी स्कूलों को आगामी सत्र के लिए अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर कक्षावार रिक्तियों की जानकारी देनी होगी। 20 मार्च से 10 अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पात्र बच्चों के फार्म लिए जाएंगे। पात्र बच्चों की सूचि 12 अप्रैल को जारी होगी तथा 16 अप्रैल को टैस्ट लिया जाएगा। 18 अप्रैल को परिणाम घोषित किया जाएगा। पहला ड्रा 19 अप्रैल को होगा,जिसके दाखिले 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगे। दूसरा ड्रा 1 मई को होगा। उसके दाखिले 2 मई से 5 मई तक होंगे। बची हुई सीटों पर दाखिले के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी 12 मई को दाखिले करेगी।

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