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फरीदाबादहरियाणा

अब हरियाणा में तंबाकू बेचने के लिए जरूरी होगा लाइसेंस……..

केंद्र ने लिखा हरियाणा सरकार को पत्र
स्थानीय निकाय विभाग को प्रक्रिया तय करने का सुझाव
तंबाकू की दुकानों पर नहीं मिलेगी टॉफी, चिप्स, बिस्किट
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
चंडीगढ़/पंचकूला, 11 अक्टूबर: केंद्र ने हरियाणा सरकार को पत्र जारी कर राज्य में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। केंद्रीय सेहत और परिवार कल्याण मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरुण कुमार झा ने हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी को 22 सितम्बर को लिखे इस पत्र में कहा है की तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं के लिए लाइसेंस निर्गत करने का प्रावधान किया जाए। साथ ही इन दुकानों में सिर्फ कानूनी रूप से बेचने योग्य तंबाकू उत्पाद ही बिकेंगे ना कि टॉफी, बिस्किट, चिप्स और अन्य चीजें। अब तक चाय वालों से लेकर परचून तक सभी दुकानदार बिना किसी रोक टोक के तंबाकू बेचते रहे हैं।
केंद्र सरकार ने बच्चों और वयस्कों को बचाने के मकसद से यह सुझाव दिया है। पत्र में यह भी कहा गया है की स्थानीय निकाय अथवा नगर-निगम ही दुकानदारों के लाइसेंस जारी करने के लिए प्रक्रिया तय करें। अगर यह नियम लागु होते हैं तो प्रत्येक तंबाकू विक्रेता को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाऐगा।
राज्य तंबाकू कंट्रोल कानूनों को लागु करवाने के लिए संघर्ष कर रही संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन ने हरियाणा के स्थानीय निकाय की मंत्री कविता जैन को पत्र लिख कर मांग की है कि राज्य में तंबाकू दुकानदारों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की जाए और केंद्रीय स्वस्थ मंत्रालय के पत्र पर तुरंत करवाई की जाए जिसमें तंबाकू दुकानदारों को लाइसेंस प्रक्रिया तहत ले आने को कहा गया है।
जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की अध्यक्ष ओपिंदरप्रीत कौर ने कहा कि अगर केंद्र की इस सुझाव को मान लिया जाता है तो तंबाकू बिक्री का क्षेत्र असंगठित नहीं रहेगा और गैर-कानूनी तंबाकू उत्पादों के व्यापर पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अब तक तंबाकु विक्रेता बिना किसी डर के दूसरे देशों से बनी सिगरेटें खुले तौर पर बेच रहे हैं और हर छोटी से छोटी दुकानों के ऊपर सप्लाई कर रहे हैं। संस्था ने मंत्री से केंद्र के सुझावों को अमल में लाने के लिए माहरों एक कमेटी के गठन की अपील भी की है और पंजाब तंबाकू वेंडस फीस एक्ट-1954 का जिक्र भी किया जिसको पंजाब विभाजन के बाद अपनाया नहीं गया।


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