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कानूनी शिक्षा प्रकोष्ठ ‘पोक्सो एक्ट के बारे में बच्चो को जागरुक किया

राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद

मैट्रो प्लस से नेहा खन्ना की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 17 मई: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के सौजन्य से आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा की जूनियर रैडक्रास तथा सैंट जान एंबुलैंस बिग्रेड नें विद्यालय में प्राचाया नीलम कौशिक की अघ्यक्षता में कानूनी शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्र्तगत पोक्सो एक्ट के बारे में जागरुकता प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रोग्राम का संयोजन करते हुए अंग्रेजी प्रवक्ता व सैंट जान एंबुलैंस बिग्रेड अघिकारी रविन्द्र कुमार मनचन्दा ने छात्रों को बताया कि कानूनी शिक्षा का ज्ञान हम सब के लिए कितना आवश्यक है। उन्हानें प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए बताया कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीडऩ और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पाक्सो ऐक्ट बनाया था। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। देश में बच्चियों के साथ बढती दरिंदगी को रोकने के लिए पाक्सो ऐक्ट-2012 में बदलाव किया गया है। जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। सरकार की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी अप्रैल 2018 में मिल गई है।
यदि कोई व्यक्ति एक बच्चा सहित किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है। पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है। उनकी उपस्थिति में की कोशिश करनी चाहिए। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद से पेनल एडवोकेट नरवीर मलिक ने विद्यालय के बच्चों को नि:शुल्क कानूनी सहायता लेने के विषय में भी बताया। बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ जनों और तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले पुरुषों के लिए यह सहायता बिल्कुल नि:शुल्क है। प्राचाया नीलम कौशिक ने प्रतिभाग कर रहे छात्राओं व छात्रों से किसी भी विषय पर शंकाओं का निवारण करने के लिए कानूनी शिक्षा का ज्ञान हम सब के लिए बहुत ही जरुरी है, ताकि हम अपने डयूटी करने के साथ हम अपने अधिकारों को भी विस्तार से जान सकें। रविन्द्र कुमार मनचन्दा ने पेनल एडवोकेट नरवीर मलिक का पोक्सो एक्ट के बारे मे जागरुक करने के लिए आभार व्यक्त किया।


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