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शिक्षा विभाग ने गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस और फंडस को लेकर मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की

शिक्षा विभाग की श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने फीस और फंडस रेगुलेटरी कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए 

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 24 मई: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल ने प्रदेश में निजी तौर पर प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस और फंडस को विनियमित करने के लिए मण्डल स्तर पर स्थापित फीस और फंडस रेगुलेटरी कमेटी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं।
श्रीमती खंडेलवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 के तहत प्रदेश में निजी रूप से प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस और फंडस विनियमित करने के लिए फरीदाबाद और करनाल के मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी समिति के पदेन सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस समिति को कोई भी प्राप्त शिकायत या अन्यथा मामले की उचित जांच करने के बाद संतुष्ट होने पर कि निजी स्कूल ने कैपिटेशन फीस या फीस स्कूल द्वारा अधिसूचित फीस से अधिक वसूल की है तो समिति सुनिश्चित करेगी कि ऐसी प्राप्त शिकायत का निवारण शिकायत प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाए। यह समिति सम्बंधित संस्थान को स्कूल की अधिसूचना अनुसार अत्यधिक ली गई कैपिटेशन फीस या फीस रिफण्ड करने के भी निर्देश देगी। इसके अलावा यह समिति स्कूल की मान्यता या सम्बद्धता वापिस लेने की सिफारिश करेगी और तदनुसार निदेशक द्वारा आदेश पारित किये जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कोई कार्रवाई करने या किसी आदेश को पारित करने से पहले यह समिति ऐसी संस्था को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि नियम 158ए के तहत पारित किसी भी दिशानिर्देश या आदेश से पीडि़त कोई भी व्यक्ति या स्कूल प्रबंधन को ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष अपील दायर कर सकता है।



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