Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

छेड़छाड़ के आरोपी बाप अजीत सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका रद्द, अदालत से नहीं मिली राहत

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 18 जुलाई: अपनी सगी बेटी से ही देह व्यापार करवाने की कोशिश करने तथा उसी से ही छेड़छाड़ करने के आरोपी अजीत सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत याचिका को सेशन अदालत ने डिसमिस कर दिया है। माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने आज ये फैसला दिया है। आरोपी पक्ष अजीत सिंह भाटिया की तरफ से मामले की पैरवी एडवोकेट एल.एन. पाराशर ने की जबकि पीडि़ता पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध एडवोकेट दीपक गेरा तथा सरकारी वकील जगदीश शर्मा ने की थी।
गौरतलब रहे कि एनआईटी क्षेत्र के एन.एच.-5के ब्लॉक में रहने वाले आरोपी बाप अजीत सिंह भाटिया की बेटी ने अपने बाप के खिलाफ ही पुलिस में उसे देह व्यापार करवाने की कोशिश करने तथा उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में शिकायत की थी। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एनआईटी महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता के बाप अजीत सिंह भाटिया तथा अन्य कई रिस्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 34, 354, 354ए, 506 तथा आर्मस एक्ट 27, 54 व 59 के तहत मुकदमा नंबर 26 दर्ज किया था। इस मुकदमे मेें ही राहत पाने के लिए आरोपी बाप अजीत सिंह भाटिया ने गत् 11 जुलाई को सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका (फाईलिंग नंबर 2509/2018) लगाई थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2509/2018 दिनांक 11-07-2018 है। इस मामले में आज बुधवार, 18 जुलाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय अदालत ने आरोपी बाप अजीत सिंह भाटिया को कोई राहत ना देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी।    -क्रमश: 

पुलिस ने मुख्यमंत्री के आदेशों का उड़ाया मजाक, खुलेआम घूम रहा है छेड़छाड़ व देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करने वाला आरोपी बाप

 


Related posts

विकास कार्यों को जल्द पूरा करें अधिकारी, नहीं तो होगी सख्त कार्यवाही: राजेश नागर

Metro Plus

होडल के राजकीय विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक का आयोजन

Metro Plus

कोट गांव के गैर-मुमकिन पहाड़ों पर गिद्द दृष्टि लगाए बैठे भू-माफियों को सरकार का जोरदार झटका! देखें कैसे?

Metro Plus