Metro Plus News
फरीदाबादराजनीतिहरियाणा

ट्यूबवैल/RO प्लांट के अवैध कनैक्शन पर पाबंदी, चलेगा पुलिस का डंडा, खैर नहीं!

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 28 अगस्त:
यदि किसी के भी यहां ट्यूबवैल और आरओ प्लांट का अवैध कनैक्शन मिला तो उसकी खैर नहीं, उनके ऊपर पुलिस का डंडा चलेगा। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी। इस तरह के आदेश जारी करते हुए जिलाधीश यशपाल यादव ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ट्यूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। साथ ही अवैध कनैक्शन करने वालों को आगामी 10 दिनों में सभी अवैध कनैक्शन हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जरूरी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा है कि टयूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन लगाने से बड़े स्तर पर लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। इस संबंध में आयुक्त, नगर निगम की ओर से जनहित में नगर निगम क्षेत्र में वार्ड कमेटी व वार्ड टीमें गठित कर पानी, टयूबवैल व आर.ओ. प्लांट के अवैध कनैक्शन हटाने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए वार्ड टीमों के सहयोग के लिए एसआईटी का गठन करें तथा कहीं पर भी कोई अवहेलना मिलती है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिंता 1860 की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाए। यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेंगे।

Related posts

SRS का डॉयरेक्टर राजेश सिंघला धोखाधड़ी के मुकदमे में गिरफ्तार, कोर्ट ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Metro Plus

SSB हॉस्पिटल ने सफल सर्जरी कर मरीज के पेट से निकला 16.5 किलो का ट्यूमर

Metro Plus

विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं को लेकर स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

Metro Plus