मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 17 दिसम्बर: अब शहरवासियों को नगर निगम कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। उनका कार्य घर बैठे ही हो जाएगा। कारण, निगमायुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के कुछ विभागों ने प्रॉपर्टी टैक्स, पानी/सीवरेज टैक्स, नो-डयूज, मैरिज रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस फीस, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेेेबसाइट ulbhryndc.org पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रार्थी द्वारा संपूर्ण दस्तावेज व सही तरह से अप्लाई होने पर प्रार्थी की समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर-अंदर कर दिया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि प्रार्थी द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में नाम दर्ज करवाने, नाम ठीक करवाने, एरिया ठीक करवाने, कैटेगिरी बदलवाने, नई आइडी बनाने आदि को लेकर फाइल बनाकर मैनुअल दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करवाएं जाते है। लेकिन अब ऐसा प्रार्थी को करने की जरूरत नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किए गए नये आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में सभी प्रकार के बदलावों व नई आईडी बनाने को लेकर प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निगमायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन संपूर्ण दस्तावेज जमा करवाने की सुरत में 10 दिनों के अंदर-अंदर निगम प्रशासन द्वारा आवेदनकर्ता की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
निगमायुक्त ने बताया कि आवेदन करने वाली वेबसाइट साइट का नाम है: ulbhryndc.org प्रार्थी को करना होगा रजिस्ट्रेशन-आवेदनकर्ता को साइट ओपन होने पर सिटीजन के लिए अपना नाम, पिता का नाम व मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत साइट नई आइडी या अन्य प्रकार के आवेदन कर सकेंगे।
इसी प्रकार नई प्रॉपर्टी आइडी बनवाने हेतु-मालिक का आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी, भवन बना होने की सुरत में बिजली बिल अकाउंट नंबर, भवन के सामने मालिक की फोटो, लोकेशन मैप का आवेदन करना होगा।
वहीं प्रॉपर्टी सब डिविजन होने पर पुरानी प्रॉपर्टी आईडी के लिए मालिक का आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी के साथ प्रॉपर्टी की पुरानी रजिस्ट्री, भवन बना हुआ है तो बिजली बिल अकाउंट नंबर, भवन के सामने मालिक की फोटो, लोकेशन मैप दस्तावेज जमा करवाने होंगे