मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद, 14 जनवरी: यह खबर उन लोगों के लिए दु:खदायी हो सकती है जिन लोगों ने नगर निगम फरीदाबाद से पट्टे/किराये पर जमीन तो ले रखी है, लेकिन निगम की पॉलिसी के मुताबिक उस जमीन को खरीदने के लिए निगम में समय पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। सुत्रों की मानें तो निगम जल्द ही ऐसे लोगों को दी गई जमीनों पर से अपना कब्जा वापिस ले सकता है। इस आशय के संकेत नगर निगम कमिश्रर यशपाल यादव द्वारा आज निगम अधिकारियों की गई बैठक से मिले हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सृदृड़/मजबूत करने की कड़ी में ऐसा कदम उठाया जा सकता है।
बकौल निगमायुक्त हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने गत् 6 जनवरी, 2021 को एक अधिसूचना के द्वारा एक नीति अधिसूचित की थी जिसके द्वारा स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में 20 वर्षो की अवधि से अधिक पट्टे/किराये पर उन भूमियों को जिसका कब्जा निकाय के पास न होकर अभी तक ऐसे व्यक्तियों के पास ही है, को निहित शर्तो पर बिक्री करने के लिये कार्यवाही करने बारे आदेश दिए गए थे।
निगमायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 1757 लीज की संपत्तियां कथित नीति के दायरे में आती है। निगमायुक्त ने बताया कि नीति के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि से 3 महीने के भीतर यानि कि 31-10-2021 तक नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था जिसके बारे निगम स्तर पर व्यापक प्रचार किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किये गये। लेकिन उपरोक्त अवधि के समाप्त होने तक केवल 175 व्यक्तियों ने ही निगम में उपरोक्त बारे आवेदन किया और बाकी 1582 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी उपरोक्त पॉलिसी का लाभ नहीं उठाया।
निगमायुक्त ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस उक्त पॉलिसी का लाभ नहीं उठाता है तो उपरोक्त पॉलिसी के अनुसार नगर निगम को अधिकार है कि पॉलिसी में निर्धारित फार्मूले के अनुसार उस स्थान के कलेक्टर दर के अनुसार किराया बढ़ा दे और यदि ऐसे व्यक्ति किराया नहीं जमा कराते हैं तो उनके पट्टे को रद्द करते हुए उनकी दुकान का कब्जा वापिस ले।
अत: निगमायुक्त ने इस बारे आगामी कार्यवाई करने बारे सभी क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों/ZTO को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि निगम की वित्तीय स्थिति को दुरस्त/ठीक किया जा सके।