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अब मास्क न पहने पर कौन सी IPC की धारा तहत कार्रवाई की जाएगी? देखें!

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट
Faridabad News, 21 अप्रैल:
जिला उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि कोरोना के केस बढऩे के मद्देनजर सरकार ने एहतियाती कदम फिर से लागू किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार पिछले कुछ दिनों में कोविड पॉजिटिव मामलों की वृद्धि को देखते हुए महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद में यह दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।
जिला उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में फरीदाबाद जिले में आदेश दिया कि फेस मास्क कवर पहनना अनिवार्य है। जबकि सार्वजनिक कार्य स्थलों पर जिले में इसका किसी भी उल्लंघन पर रूपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी जाएगी।
जिलाधीश ने सभी इंसीडेंट कमांडर गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1000 रूपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 500 जुर्माने का भुगतान न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार की ओर से जिला फरीदाबाद उपायुक्त को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना अनिवार्य करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं बस, ट्रेन, विमान आदि और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल के अलावा स्कूल, कॉलेजों और सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं।


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