Metro Plus News
फरीदाबादहरियाणा

होटल, गेस्ट हाउस के संचालक हो जाए सावधान हो सकता है मुकदमा दर्ज! जानें क्यों?

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 2 जून:
डीसीपी मुख्यालय हेमेंद्र कुमार मीणा ने विदेशी नागरिकों की वेरिफिकेशन के बारे संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, कि अपनी अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की संबंधित संस्थाओं से सूचना ले और वेरिफिकेशन करवाएं इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ संस्थाएं/व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप की वह शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक फरीदाबाद में इलाज करवाने के लिए आते हैं और हस्पताल की परमिसिस या आस-पास के एरिया में किराए पर कमरा लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय सैक्टर-21 से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म ब् भरने की अनुमति लें। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉस्पिटल या होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिसके अंतर्गत 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।


Related posts

एडवांस्ड एजूकेशनल इंस्ट्रीट्यूटशन में दो-दिवसीय सेमिनार का समापन

Metro Plus

Haryana Education Minister presented a demand charter by Government Aided Private School

Metro Plus

फरीदाबाद मॉडल स्कूल में जोश के साथ मनाया गया ईद-उल-अदहा

Metro Plus