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जानियें फरीदाबाद/गुरुग्राम में किन वाहनों के चलने पर रहेगी पाबन्दी और किसको मिलेगी छूट?

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए BS 3 (पेट्रोल) व BS 4 (डीजल) श्रेणी के चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक, सरकारी को राहत!मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।

फरीदाबाद, 07 नवंबर: हरियाणा सरकार  राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अनेक कदम उठाए है। इसी क्रम में फरीदाबाद जिले में BS 3 (पेट्रोल) व BS 4 (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस की गाड़ियां और इंफोर्समेंट में प्रयोग होने वाले सरकारी वाहनों को उक्त आर्डर में छूट दी गई है।  जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद जिला में BS 3 (पेट्रोल) BS 4 (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिले में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। 

उन्होंने बताया कि जिले में अगर कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके है जोकि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।



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