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ठेका व अहाता के पास रेहढ़ी व खोखा लगाकर अतिक्रमण मिला तो होगी सख्त कार्यवाही! जानें क्यों?

Metro Plus के लिए Naveen Gupta की रिपोर्ट।
Faridabad News, 25 मई:
पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने फरीदाबाद शहर का दौरा किया। इस दौरान एरिया में स्थित ठेकों व आहातों का औचक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर डीसीपी सेंट्रल जसलीन कौर, डीसीपी बल्लबगढ़ अनिल कुमार तथा डीसीपी एनआईटी कुलदीप सिंह व संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने नीलम थाना एनआईटी रोड़ एनआईटी-5 मुल्ला होटल, मस्जिद रोड़ एनआईटी-3 अनाज गोदाम रोड़ एनआईटी-2, सैक्टर 22 मुजेसर मार्ग, सैक्टर-25 इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रांसपोर्ट नगर सैक्टर -58, डीलर चौक सैक्टर-62/65 नजदीक आईएमटी चौक, सीही बाईपास पुल के पास, बीपीटीपी पुल के पास, डीपीएस चौक मार्ग पर, अमोलिक चौक के पास, गांव वजीरपुर के पास अमृता हॉस्पिटल रोड़ से होते हुए फरीदाबाद शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और इस दौरान रास्ते में पडऩे वाले ठेकों और आहातों का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ठेकों और आहातों के बाहर खोखे व रेहड़ी लगाकर अतिक्रमण करना पाया गया तथा वाहन भी अव्यवस्थित रूप से खड़े होने पाए गए। ठेकों के बाहर अव्यवस्थित रूप से अंडों और फास्टफूड की रेहडिय़ां लगी हुई पाई गई तथा ठेकों के बाहर रोड़ पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से जाम की स्थिति पाई गई जिससे यातायात में बाधा हो रही थी और आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

पुलिस आयुक्त ने ठेका संचालकों को फटकार लगाते हुए कहा कि ठेके के लिए निर्धारित की गई जगह से बाहर कोई भी खोखा, रेहडी या किसी भी प्रकार का सामान रखकर अतिक्रमण ना किया जाए। ठेका का लाइसेंस डिटेल व एरिया का विवरण ठेकों के सामने डिस्प्ले होना चाहिए तथा ठेकों और आहातों के बाहर अतिक्रमण को हटाया जाए व वाहनों को खड़ा करवाने की उचित व्यवस्था की जाए।

पुलिस आयुक्त द्वारा उक्त मामले में सभी सम्बंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले ठेकों के आस-पास रेहढ़ी खोखा लगाकर अतिक्रमण न हो। ठेकों व आहातो पर वाहनों की अव्यवस्था और जाम की स्थिति ना हो ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस आयुक्त द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ठेकों व अहातों के बाहर खुलेआम शराब का सेवन ना किया जाए। अगर कोई ठेका व अहाता संचालक आबकारी नियमों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।



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