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हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सचिव पद पर अंतत:कानूनन योग्य आईएएस अधिकारी तैनात, शिकायत और खबर का असर!

Metro Plus से Naveen Gupta की रिपोर्ट

चंडीगढ़, 13 जून: बीती शाम 12 जून को हरियाणा सरकार द्वारा तीन दर्जन आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के सम्बन्ध में जारी तबादला आदेश में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव पद पर 2009 बैच के आईएएस जयबीर सिंह आर्य को तैनात किया गया है। इससे पूर्व इसी पद पर गत छ: महीनों से 2014 बैच के आईएएस अनीश यादव कार्यरत थे।

गत् माह 29 मई को हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार द्वारा इसी वर्ष आयोग के समक्ष दायर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को आयोग के सचिव पद पर कानूनन योग्य अधिकारी की तैनाती बारे आदेश जारी किया था जो आयोग के सदस्य दीप भाटिया द्वारा हस्ताक्षरित था।

शिकायतकर्ता एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि सात महीने पूर्व 3 नवम्बर, 2024 को हरियाणा कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अनीश यादव को हिसार जिले का उपायुक्त और साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) हिसार का प्रशासक और अर्बन एस्टेट हिसार का अतिरिक्त निदेशक तैनात किया गया था। उसके एक माह बाद 1 दिसम्बर, 2024 को प्रदेश सरकार द्वारा अनीश को ही मुख्यत: चंडीगढ़ स्थित हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सचिव पद पर तैनात किया गया था। हालांकि उसके साथ-साथ हिसार जिले के डीसी और एचएसवीपी हिसार के प्रशासक और अर्बन एस्टेट हिसार के एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज अनीश यादव को अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर आबंटित रहा।

बहरहाल, अब 12 जून को प्रदेश सरकार द्वारा जारी ताजा आदेश में अनीश यादव को राजधानी चंडीगढ़ में ही मुख्य चार्ज के तौर पर विशेष सचिव, शिकायतें विभाग तैनात किया गया है जबकि अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर डीसी हिसार और एचएसवीपी हिसार के प्रशासक और अर्बन एस्टेट, हिसार के एडिशनल डायरेक्टर पहले की भांति बरकरार रहेगा।

एडवोकेट हेमंत ने सर्वप्रथम गत वर्ष 6 दिसम्बर को हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा, आयोग के दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया को कानूनी अभिवेदन एवं ऑनलाइन शिकायत भेजकर भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (कानून),1993 की धारा 27(1)(ए) का हवाला देकर अनीश यादव के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सचिव तैनात करने का मामला उठाया था क्योंकि उपरोक्त कानूनी धारा के अनुसार केवल उस अधिकारी को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव तैनात किया जा सकता है जो प्रदेश सरकार के सचिव रैंक से नीचे का न हो। चूंकि अनीश यादव विशेष सचिव रैंक में हैं अर्थात वह सचिव रैंक में पदोन्नत्त नहीं हुए है, इसलिए वह कानूनन हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव तौर पर तैनात होने योग्य नहीं है।

एडवोकेट हेमंत ने बताया कि अनीश 16 वर्ष की आईएएस सेवा पूरी करने के बाद वर्ष 2030 में प्रदेश सरकार के सचिव (सेक्रेटरी) रैंक पर प्रमोट होंगे एवं उसी के बाद वह कानूनन हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव तैनात हो सकते हैं। आयोग में नए तैनात सचिव 2009 बैच के आईएएस जयबीर आर्य को इसी वर्ष के आरम्भ में सुपर टाइम स्केल में प्रमोट किया गया था जिससे वह प्रदेश सरकार के सचिव रैंक में शामिल हो गए।

एडवोकेट हेमंत ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदेश में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की तैनाती-तबादले करने की सम्पूर्ण शक्ति प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग में निहित होती है जो विभाग प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य सचिव जबकि राजनीतिक दृष्टि से मुख्यमंत्री के अधीन है एवं प्रशासनिक अधिकारियों की राज्य सरकार के उपयुक्त पदों पर तैनाती-तबादला करना उनका विवेकाधिकार है परन्तु ऐसा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर देश की संसद अथवा प्रदेश विधानसभा द्वारा बनाये गए प्रासंगिक कानून में किसी पद पर पर तैनाती हेतू अधिकारी की योग्यता बारे स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है तो उसकी सख्त अनुपालना की जानी चाहिए।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन हुए 13 वर्ष हो गए हैं एवं इस दौरान ऐसा कई बार हुआ जब प्रदेश सरकार द्वारा सचिव रैंक से नीचे स्तर के आईएएस या सीनियर एचसीएस अधिकारी को आयोग के सचिव पद पर तैनात किया हालांकि अनीश यादव से पूर्व आज तक किसी ने भी इस सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति अथवा ऐतराज दर्ज नहीं कराया था।


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